जौनपुर -जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार वरिष्ठ कोषाधिकारी सुनील कुमार ने
समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के
दौरान सभी विभागों की ओर से कोषागार में प्रेषित किए गए देयको का भुगतान कर दिया
गया है लेकिन कतिपय विभागों की बेनिफिशियरी के बैंक खाते या आईएफसी कोड की
त्रुटिपूर्ण होने या किसी अन्य कारण से बेनिफिशियरी के बैंक खाते में भुगतान नहीं
हो पाया है जिसके कारण वह धनराशि रिटर्न हो गई है। उन्होंने बताया कि शासन
द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20
में रिटर्न धनराशियों का भुगतान
लेखाशीर्षक 8670001040200 के तहत पुनः भुगतान की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2020 तक किया जायेगा। ऐसे फेल ट्रांजैक्शन को डीडीओ पोर्टल के
माध्यम से चिन्हित कर भुगतान हेतु देयक (सामान्य प्रपत्र 105)
तैयार कर 25 अप्रैल 2020 तक कोषागार में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें, जिससे समयवधि में भुगतान किया जा सके।
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