बालू, सीमेंट और मौरंग की दुकानें प्रातः 6.00 से 11.00 बजे तक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेगी : जौनपुर
जौनपुर - जिलाधकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया
है कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य, शौचालय
निर्माण व प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास निर्माण की अनुमति शासन द्वारा दी गई है। इन निर्माण
कार्यों के लिए बालू, सीमेंट, मौरंग की आवश्यकता
होगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए बालू ,सीमेंट
और मौरंग की दुकानें भी अब प्रातः 6.00 से 11.00 बजे तक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में
खोलने की अनुमति होगी। नगर पालिका या नगर पंचायत
क्षेत्र में इन दुकानों को खोलने की अनुमति
नहीं होगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय गेहूं की कटाई चल रही है क्योंकि पैकिंग आदि के लिए
बोरे, सुतली व अन्य सामग्री की जो आवश्यकता है इन दुकानों को खोलने की भी
अनुमति प्रातः 6.00 बजे से 11.00 बजे
तक होगी। पूर्व में जो दुकानें किराना खाद्यान्न, सब्जी, फल, कृषि
बीज, खाद, थ्रैशर व ट्रैक्टर मरम्मत की दुकानें यथावत खुलती रहेगी तथा
दवा की दुकानें 24 घंटे खुलेगी।
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