जौनपुर
- जिलाधिकारी दिनेश
कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी
के बचाव के दृष्टिगत बंदी अधिनियम 1894
की
धारा-7 में प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए जिला जौनपुर में तत्कालिक आवश्यकता हेतु प्रसाद इंटरनेशनल
स्कूल पचहटिया जौनपुर को अस्थाई कारागार घोषित करने हेतु उपरोक्त भवन को उत्तर
प्रदेश एक्मोडेशन एण्ड रिक्वीजीशन एक्ट धारा 3(1)
में
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की
धारा 3(1)(ख)
के अंतर्गत अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहित किया जाता है तथा यह स्पष्ट किया जाता
है कि प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल पचहटिया जौनपुर को अस्थाई कारागार के रूप में
परिभाषित किया जा रहा है में लोक प्रवेश निषिद्ध किया जाता है। उक्त प्रसाद
इंटरनेशनल स्कूल पचहटिया जौनपुर अस्थाई कारागार की व्यवस्थाओं हेतु उप जिला
मजिस्ट्रेट सदर नितीश कुमार सिंह को जेल अधीक्षक/कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं
तहसीलदार सदर को कारापाल के दायित्वों के निर्वहन हेतु नामित किया जाता है। जेल
अधीक्षक जौनपुर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यालय के उत्तरदायी क्रार्मिक
को भेजकर अस्थाई जेल के उक्त अधिकारियों से मिलकर अस्थाई जेल के संचालन की
व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। पुलिस अधीक्षक जौनपुर अस्थाई जेल पर पुलिस स्कॉट गार्ड
की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।
Comments
Post a Comment